मुहर्रम जोकि मुस्लिमों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इस साल 29 जुलाई यानी कि कल मुहर्रम का त्यौहार मनाए जाने वाला है। मुहर्रम के समय निकाले जाने वाले जुलूस में ज़ोर – ज़ोर से drum बजाय जाता है। जिससे आसपास से गुज़रने वाले तथा वहाँ रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है।
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ToggleCalcutta High Court ने मुहर्रम के जुलूस में होने वाले इसी शोर को मद्देनज़र रखते हुए कहा है कि ऐसा करना गलत है क्योंकि ऐसा करने से शान्ति भंग होती है, आम जनता को असुविधा होती है तथा कोई धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता।
Court द्वारा पुलिस को यह Instructions दी गई हैं कि public notice जारी कर इसके लिए समय निर्धारित किया जाए, जिसके कारण बाकी लोगों को कोई [परेशानी न हो।
Justice हीरानमय भट्टाचार्य तथा Justice टीएस शिवागनम की बेंच एक petition पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुहर्रम के समय drum बजाने से होने वाले शोर का issue raise किया गया था।
इसपर court ने state government की उस request को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि यह religious activities हो सकती हैं, जिन्हें मुहर्रम के दौरान किया जाता है।
पुलिस को मिले ख़ास निर्देश
court के अनुसार किसी भी समय बिना रोक – टोक के drum बजाना उचित नहीं है तथा यदि petition file करने वाले का कहना सच है तो यह completely illegal है।
court के मुताबिक ऐसा करना नियमों की उल्लंघना है, जिस वजह से पुलिस को निर्देश दिए जाते हैं कि इससे सम्बन्धित एक समय निश्चित किया जाए तथा सिर्फ़ उसी समय इन activities को किया जाए।
पुलिस तैयार करेगी SOP
Court ने pollution control bureau तथा पुलिस को यह instruction दी है कि जब भी कोई event अथवा त्यौहार हो तो उससे सम्बन्धित rules की जानकारी नागरिकों को देना उनकी जिम्मेदारी है।
इसके अलावा officials को इससे related एक SOP तैयार की जानी चाहिए ताकि ऐसी gatherings में musical instruments का प्रयोग सही तरीके से हो तथा इस बात का ख्याल रखा जाए कि जितनी आवाज की permission है, उससे ज़्यादा आवाज उत्पन्न न हो और ध्वनि प्रदूषण की समस्या से भी बचा जा सके।