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Rahul Gandhi Membership: 137 दिन बाद बहाल हुई मोदी सरनेम केस की वजह से अटकी राहुल गाँधी की संसद सदस्यता, जानें पूरा मामला

Rahul Gandhi Membership: 137 दिन बाद बहाल हुई मोदी सरनेम केस की वजह से अटकी राहुल गाँधी की संसद सदस्यता, जानें पूरा मामला

मोदी सरनेम केस में Supreme Court से मिली राहत के 3 दिन बाद राहुल गाँधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है। अब कांग्रेस के यह नेता संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। Supreme Court से सजा पर रोक के बाद Lok Sabha Secretariat ने इससे सम्बन्धित decision लिया है।

सूत्रों से पता चला है कि यदि सोमवार यानी 7 अगस्त की शाम तक राहुल गाँधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होती तो मंगलवार को कांग्रेस ने Supreme Court में appeal करने की तैयारी कर रखी थी हालाँकि ऐसी नौबत नहीं आई और इससे पहले ही राहुल गाँधी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया। अब फिर एक बार राहुल गाँधी सांसद बन गए हैं।

मार्च में दी गई थी सजा

साल 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान मोदी सरनेम के बारे में दिए गए एक बयान को लेकर गुजरात के एक Court द्वारा मार्च, 2023 को राहुल गाँधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी।

राहुल गाँधी को सजा सुनाए जाने के अगले दिन से ही Lok Sabha Secretariat ने राहुल गाँधी की संसद सदस्यता को रद्द किए जाने से सम्बन्धित एक Notification जारी कर दी थी। राहुल गाँधी ने साल 2019 में भारत के केरल राज्य के वायनाड संसदीय क्षेत्र से चुनावी जीत हासिल की थी।

राहुल गाँधी द्वारा की गई इस appeal पर Supreme Court ने शुक्रवार यानी 4 जुलाई को Lower court द्वारा दी गई इस सजा के order पर रोक लगा दी थी।

जब तक Surat Session Court से दोषसिद्धि पर फैसला नहीं आ जाता तब तक यह रोक जारी रहेगी। Surat Session Court में राहुल गाँधी ने Conviction के against appeal दायर कर रखी है।

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